![Kanpur: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले CSJMU में 26.22 लाख से अधिक लोगों ने ली ऑनलाइन शपथ...रिकार्ड बनाने की कवायद](https://www.amritvichar.com/media/c200x160/2024-06/csjmu--.jpg)
Kanpur: मदरसा की छात्रा से रेप में दोषी मौलाना को 10 साल कैद, कोर्ट ने लगाया 55 हजार का जुर्माना, दो आरोपी महिलाएं दोषमुक्त करार
![Kanpur: मदरसा की छात्रा से रेप में दोषी मौलाना को 10 साल कैद, कोर्ट ने लगाया 55 हजार का जुर्माना, दो आरोपी महिलाएं दोषमुक्त करार](https://www.amritvichar.com/media/2024-06/कोर्ट6.jpg)
कानपुर, अमृत विचार। नौबस्ता हंसपुरम आवास विकास स्थित मदरसे में छात्रा से रेप करने के आरोपी मौलाना को एडीजे 13 की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दो आरोपी महिलाओं को दोष मुक्त करार दिया। पीड़िता ने तीन लोगों के खिलाफ नौबस्ता थाने में रेप, जान से मारने की धमकी व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
नौबस्ता थानाक्षेत्र निवासी छात्रा गुलशन-ए-फातिमा मदरसे में आलिमा का कोर्स करती थी। पीड़िता के मुताबिक 9 जून 2019 की सुबह करीब 5:30 बजे मदरसे के मौलाना जावेद ने उसके पिता को फोन करके फार्म भरने के बहाने बुलाया था। पीड़िता ने बताया कि अकेले मदरसे जाने से मना किया तो मौलाना घर आकर ले आ गया।
मामला एडीजे 13 सुरेंद्र पाल सिंह की कोर्ट में विचाराधीन था। विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से पीड़िता, पीड़िता की मां समेत 8 गवाह पेश किए गए थे। कोर्ट ने आरोपी शीबा व आबदा इस्लाम को साक्ष्यों के अभाव में धारा 506 में दोष मुक्त करार दिया। वहीं आरोपी जावेद को पॉक्सो एक्ट की धारा और रेप की धारा में दोषी मानते हुए 10 साल का कारावास व 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।