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कानपुर : सजा के खिलाफ इरफान सोलंकी ने हाईकोर्ट में की अपील
सजा पर रोक लगाने की मांग की, जल्द होगी मामले में सुनवाई, 7 जून को सपा विधायक को सुनाई गई थी सात साल की कैद
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संवाददाता, कानपुर, अमृत विचार। आगजनी कांड में दोषी करार दिए गए सीसामऊ सीट के सपा विधायक इरफान सोलंकी व उसके भाई रिजवान ने गुरुवार को सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। सपा विधायक की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग की गई है। मामले में दोषी करार दिए गए अन्य तीन लोगों ने याचिका दाखिल नहीं की है।
डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में 8 नवंबर 2022 को सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ, शौकत अली, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो. एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इरफान सोलंकी, रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ व शौकत अली के खिलाफ एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में एक मार्च को ट्रायल पूरा हो चुका था।
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