Bareilly News: दुष्कर्म के केस में गवाही न देने पर विवेचक की गिरफ्तारी का आदेश

Bareilly News: दुष्कर्म के केस में गवाही न देने पर विवेचक की गिरफ्तारी का आदेश

बरेली, अमृत विचार। दुष्कर्म के केस में गवाही देने न आने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज रवि कुमार दिवाकर ने एडीजी को उझानी (बदायूं) में तैनात विवेचक मनोज कुमार सिंह को गिरफ्तार कराकर पेश करने का आदेश दिया है। मनोज कुमार सिंह पिछले साल कई समन और गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं। इस केस में सुनवाई के लिए 9 जुलाई की तारीख नियत की गई है।

वर्ष 2021 में थाना आंवला में बख्तियार के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने इस केस में विवेचना के बाद चार गवाह बनाकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें से तीन गवाहों की गवाही हो चुकी है। कई समन जारी होने के बावजूद विवेचक मनोज कुमार सिंह के गवाही देने न आने से केस लटका हुआ है। साल भर पहले कोर्ट ने विवेचक के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था लेकिन इसके बाद भी वह गवाही देने नहीं पहुंचे।

थाने के पैरोकार ने कोर्ट को अवगत कराया कि मनोज कुमार सिंह बदायूं के उझानी थाने में तैनात हैं, उन्हें वारंट तामील करा दिया गया था। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि तामील होने के एक साल बाद भी विवेचक के कोर्ट में गवाही देने के लिए हाजिर न होने से लग रहा है कि वह अभियुक्त से मिल गए हैं और दुष्कर्म जैसे गंभीर केस को लंबे समय तक लटकाकर उसे लाभ पहुंचाना चाहते हैं, जबकि कोर्ट को नियमानुसार दुष्कर्म के केस का निस्तारण चार्जशीट पर संज्ञान लेने के दो महीने अंदर करना होता है।

ये भी पढ़ें- बरेली: टैक्स काउंटरों पर इधर से उधर नाचते रहे लोग, कहीं बिजली कटी तो कहीं नहीं चली वेबसाइट