सुलतानपुर: धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों में कार्रवाई न करने पर दरोगा तलब

सुलतानपुर: धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों में कार्रवाई न करने पर दरोगा तलब

सुलतानपुर, अमृत विचार। कोतवाली नगर थानाक्षेत्र के निजामपट्टी में दो साल पूर्व धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों में  दर्ज मुकदमें में आरोपी गोविंद प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई न करने पर सीजेएम कोर्ट ने विवेचक दरोगा हरेन्द्र सिंह को मय केस डायरी 27 जून को तलब किया है। वादी पक्ष के वकील रचित पांडेय ने बताया बढैयाबीर निवासी शिक्षक वादी चन्द्रसेन यादव ने जमीन बैनामे के लिए  दो साल पूर्व 23 मार्च को  आरोपी गोविंद प्रसाद को लगभग तीन लाख रुपए दिए थे, परन्तु आरोपी ने जमीन का बैनामा नही किया तथा रुपये मांगने पर अपमानित कर वादी को  हत्या की धमकी भी दी।

थाने व एसपी के यहां  से कार्रवाई न होने पर कोर्ट के आदेश पर कोतवाली नगर में आरोपी गोविंद प्रसाद के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों में बीते माह 25 अप्रैल को केस दर्ज किया गया । दर्ज केस में कोई कार्रवाई न होने पर मानीटरिंग अर्जी दाखिल करने पर सीजेएम नवनीत सिंह ने मामले में विवेचक हरेन्द्र सिंह को मय केस डायरी 27 जून को तलब किया है ।

अधिवक्ता के निधन पर जताया शोक

अमेठी कोहरा निवासी  अधिवक्ता निर्भय सिंह के निधन पर मंगलवार को दीवानी न्यायालय स्थित अधिवक्ता संघ भवन में आयोजित शोकसभा में वकीलों ने दो मिनट का मौन रखकर शोक जताया। निर्भय सिंह स्व बाबू शैलेंद्र प्रताप सिंह के बतौर जूनियर रहे। मंगलवार को वकीलों ने शोक प्रस्ताव के कारण कार्य बहिष्कार किया। इस मौके पर सचिव आर्तमणि मिश्र, अरविंद सिंह राजा, नरेंद्र बहादुर सिंह,  शिवमंगल शुक्ल,  धनंजय दुबे समेत कई लोग मौजूद रहे।

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