बरेली: गृहकर में छूट के लिए जिले से पहला आवदेन, सिर्फ पांच होटल पहले से हैं पंजीकृत
अनुपम सिंह, बरेली। होटलों को उद्योग का दर्जा देने के साथ ही गृहकर में भारी कमी के लिए गए सरकार के फैसले के बाद नई पर्यटन नीति के तहत विभाग में पंजीकरण कराने के लिए पहला आवेदन कर दिया गया है। टैक्स में कई गुना छूट मिलने से होटल इंडस्ट्री के लोगों में व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद जगी है। इसके लिए होटलों को पर्यटन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
शहर में छोटे-बड़े मिलाकर करीब 200 होटल हैं। नगर निगम की ओर से गृहकर पर संपत्ति का पांच गुना टैक्स वसूला जा रहा है। इसको लेकर लंबे समय से होटल इंडस्ट्रीज की ओर से गृहकर शुल्क को कम करने की मांग की जा रही है। पिछले दिनों सरकार ने इसको लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसके तहत अब होटलों से आवासीय भवनों पर लगने वाला संपत्ति टैक्स सिर्फ तीन गुना लिया जाएगा।
वहीं, पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले होटलों में मानकों की जांच को लखनऊ से टीम आएगी। टीम एक साल में होटल में कितने लोग ठहरे हैं, फायर, नगर निगम, बीडीए, प्रदूषण, वन विभाग आदि की एनओसी है या नहीं आदि की जांच करेगी।
एक तरफ घाटा तो दूसरी तरफ प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ने की उम्मीद भी बंधी
वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के 17 नगर निगमों के होटलों से 48.36 करोड़ रुपये का गृहकर वसूला गया था। ऐसे में नई नीति के तहत प्रॉपर्टी टैक्स की दरें कम होने से नगर निगम की आय में कमी हो सकती है, लेकिन जानकार बताते हैं कि टैक्स में छूट मिलने से लोग होटल व्यवसाय में ज्यादा दिलचस्पी ले सकते हैं और नए होटल भी खुलेंगे, इससे प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ने की उम्मीद है।
पर्यटन की नई नीति में होटलों का विभाग में पंजीकृत कराना अनिवार्य है, तभी टैक्स में छूट मिलेगी। एक होटल संचालक ने आवेदन किया है। पहले से रेडिसन, रमाडा समेत पांच होटलों का ही रजिस्ट्रेशन है। पांच से 15 हजार तक रजिस्ट्रेशन की फीस है- ब्रजपाल सिंह, उप निदेशक पर्यटन
नई नीति से 15 से 20 फीसदी होटल संचालकों को राहत मिल सकेगी, क्योंकि इसमें होटल के सामने नौ मीटर सड़क होने का नियम है, जिससे अधिकतर होटल इसमें नहीं आएंगे- डॉ. अनुराग सक्सेना,अध्यक्ष होटेलियर्स वेलफेयर एसोसिएशन
यह भी पढ़ें- बरेली: बालामऊ में अर्चना एक्सप्रेस का इंजन हुआ फेल, यात्री हुए परेशान