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बाराबंकी: नए आपराधिक कानून प्रभावी, थानों में लगी पाठशाला
एडीजी जोन लखनऊ, एसपी और डीएम ने पढ़ाया नये कानूनों का पाठ, जिले के सभी 23 थानों में लोगों को किया गया जागरूक
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बाराबंकी, अमृत विचार। पूरे देश में आईपीसी और सीआरपीसी की जगह लागू हुए तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए सोमवार को जिला मुख्यालय से लेकर सभी थानों में पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया। अब पुलिस नये आपराधिक कानून से अपराधियों को सबक सिखाएगी।
इस अभियान के तहत एडीजी जोन लखनऊ एसबी शिराडकर ने थाना क्षेत्र कुर्सी में गोष्ठी कर नए कानून के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह, एएसपी सीएन सिन्हा, क्षेत्राधिकारी फतेहपुर डॉ. बीनू सिंह और थाना अध्यक्ष कुर्सी गजेंद्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे। सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। शहर कोतवाली में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार व पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें डीएम सत्येन्द्र कुमार व पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने छात्र-छात्राओं, शिक्षक, शिक्षिकाओं व अधिवक्ताओं सहित मीडिया के लोगों को नए कानून की जानकारी दी।
इस मौके पर सीएचसी अधीक्षक डाक्टर अमित दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मसौली थाने में प्रभारी निरीक्षक अरुण प्रताप सिंह की अध्यक्षता में नए कानून में हुए बदलाव को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक अरुण प्रताप सिंह ने नए कानून में हुए बदलाव और उनकी बारीकियों के बारे में उपस्थित लोगों से विस्तार से चर्चा की। थाना कोठी में प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने नए कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
रामनगर थाने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार पाठक की अध्यक्षता एवं थाने के प्रभारी निरीक्षक रत्नेश कुमार पांडेय के संयोजन नये कानूनों की जानकारी देने के लिये गोष्ठी हुई। वहीं मोहम्मदपुर खाला थाने में निरीक्षक अनिल सिंह की उपस्थिति में नये कानूनों की जानकारी देने के लिये बैठक आयोजित की गई। इसके साथ ही जिले के सभी 23 थानों पर भी पुलिस विभाग द्वारा नए कानून को लेकर थाना क्षेत्र परिसर में गोष्ठी का आयोजन कर लोगों को नए कानून की जानकारी व इसकी बारीकियां को विस्तार से थाना प्रभारी द्वारा समझाया गया।
एडीजी जोन लखनऊ, एसबी शिरडकर ने बताया कि तीन नये उपयोगी कानूनों द्वारा जनसहयोग से अधिक सुरक्षा का माहौल बनाना है। उम्मीद करता हूं पुलिस को हर अच्छे प्रयास में आम लोगों का सहयोग मिलेगा। हम पारदर्शी तरीके से काम करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार को भी यही अपेक्षा है। एसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि अब कहीं से भी ई एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। बस तीन दिवस के अंदर हस्ताक्षर के लिए आना होगा। इसके अलावा किसी स्थान के घटना की एफआईआर किसी दूसरे स्थान से भी दर्ज होगी। वह थाना उसे स्थानांतरित कर देगा।
पहले दो केस मोहम्मदपुर खाला, तो तीसरा कोठी थाने में दर्ज
सोमवार को जहां पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देश पर जिला मुख्यालय से लेकर बाकी सभी थानों में गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा था। वहीं मोहम्मदपुर खाला थाना में नए कानून के तहत पहला मुकदमा दोपहर 12:01 मिनट पर अवध राम पुत्र भगवान दीन गौतम द्वारा गाली गलौज, मारपीट व अन्य धाराओं में लिखवाया गया। मोहम्मदपुर खाला थाने में ही इसी मामले में क्रॉस मुकदमा दोपहर 12:05 मिनट पर विपक्षी अवध राम पुत्र भगवान दीन गौतम द्वारा लिखवाया गया। नए कानून के तहत तीसरा मुकदमा कोठी थाने में दोपहर 12:21 मिनट पर चोरी सहित अन्य धाराओं में राम शंकर द्वारा लिखवाया गया। तो चौथा मुकदमा थाना फतेहपुर और पांचवां मुकदमा दरियाबाद थाने में लिखा गया।
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