लखीमपुर-खीरी: दो-दो लाख की जमानत पर रिहा होंगे अंकित दास

लखीमपुर-खीरी। लखीमपुर, खीरी हिंसा के आरोपित अंकित  दास को उच्च न्यायालय से 15 दिनों की अंतरिम जमानत मिल गयी है। अंकित दास के अधिवक्ता ने सोमवार को जिला जज की अदालत में अंतरिम जमानत का आदेश दाखिल किया। जिस पर जिला जज मुकेश मिस्र ने दो-दो लाख रुपये की जमानतें व मुचलका दाखिल किए जाने …

लखीमपुर-खीरी। लखीमपुर, खीरी हिंसा के आरोपित अंकित  दास को उच्च न्यायालय से 15 दिनों की अंतरिम जमानत मिल गयी है। अंकित दास के अधिवक्ता ने सोमवार को जिला जज की अदालत में अंतरिम जमानत का आदेश दाखिल किया। जिस पर जिला जज मुकेश मिस्र ने दो-दो लाख रुपये की जमानतें व मुचलका दाखिल किए जाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट में दाखिल जमानत नामो को सत्यापन के लिए भेज  दिया गया।  सत्यापन रिपोर्ट आते ही अंकित दास अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिए जाएंगे।

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