मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा पाउंगा, कानपुर में पति ने दिया तीन तलाक; महिला बोली- पहली शादी छिपाकर दूसरी की, अब तीसरे की फिराक में...

नवाबगंज थानाक्षेत्र की घटना, महिला की तहरीर पर पति के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर

मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा पाउंगा, कानपुर में पति ने दिया तीन तलाक; महिला बोली- पहली शादी छिपाकर दूसरी की, अब तीसरे की फिराक में...

कानपुर, अमृत विचार। दहेज के लोभी ने पहली शादी छिपाकर महिला से प्रेम विवाह किया। इसके बाद संतान न होने पर प्रताड़ित करने और दहेज में प्लॉट की मांग पूरी न होने पर तीन तलाक दे दिया। आरोप है, कि शादी के बाद वह सऊदी चला गया और फोन उठाना बंद कर दिया। पांच साल बाद लौटने पर पति ने मायके पहुंचकर धमकाना शुरू कर दिया। 

नवाबगंज के कतारिजियोरा निवासिनी रिजवाना के अनुसार उनकी शादी बस्ती के थाना रुदौली के ग्राम मुग्राहा मिसरौलिया के अब्दुल्ला सिद्दीकी उर्फ अब्दुल कलाम से 24 मार्च 2015 को प्रेम विवाह किया था। महिला के अनुसार पति ने अपने को सऊदी अरब में काम करने की बात बताई थी। महिला के अनुसार पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है, उसके दो लड़के और लड़कियां हैं। महिला के अनुसार शादी करने के बाद वह पांच साल के लिए सऊदी चला गया। उसके अनुसार वह फोन करती तो वह फोन नहीं उठाता। 

आरोप लगाया कि जब वह भारत वापस आया तो अपने गांव चला गया। उसने उनसे किसी प्रकार की कोई मुलाकात और बातचीत नहीं की। महिला के अनुसार उसके आने पर पता चलने पर परिजनों को सूचना दी। जिसके बाद वह 26 जनवरी को सुबह 10 बजे उनके घर पहुंचा और झगड़ा करने लगा। महिला के अनुसार पति ने धमकी देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा पाउंगा। इसके बाद तीन बार तलाक तलाक तलाक कहकर चला गया। महिला के अनुसार धमकी दी कि तलाक हो गया है, अब वह वापस सऊदी जा रहा है। 

पीड़िता के अनुसार यह घटना उसके बहन फरज़ाना व बहनोई अफसर हुसैन के सामने हुई। उसके अनुसार पति ने धमकी दी कि एक फ्लैट की मांग की थी जो पूरी नहीं की गई। आरोप है, कि शादी के इतने साल बाद भी संतान न होने के कारण वह लोग मानसिक प्रताड़ित कर रहे थे। 

घटना के बाद से वह काफी परेशान और भयभीत है। आरोप है, कि गांव की तीसरी महिला से उसके संबंध हैं। इस संबंध में नवाबगंज इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा के अनुसार पति अब्दुला सिद्दीकी पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम और धमकाने में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। 

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