Hamirpur: भाभी की हत्या करने पर दोषी देवर को मिला आजीवन कारावास

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Shukla
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हमीरपुर, अमृत विचार। शादी न कराने से नाराज देवर द्वारा चचेरी भाभी की बांका से वारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट स्वाति ने आरोपी निसार को दोषी मान आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि मामले के वादी को दिलाने के आदेश दिए है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेश चंद्र द्विवेदी ने अदालत को बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के पलरा गांव निवासी बबलू खां ने चार जून 2019 को पुलिस को तहरीर दी थी। बताया कि सुबह 9:30 बजे उसकी पत्नी शबनम घर पर सो रही थी, तभी पारिवारिक भाई निसार ने घर पहुंच बांके से वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के दौरान परिजन घर से बाहर थे। 

पिता रमजान खां ने घर पहुंचने पर शबनम का शव तखत पर खून से लथपथ देखा। इसकी सूचना उन्होंने बेटे को दी। हत्या के पीछे का कारण बताया कि निसार अक्सर उसकी पत्नी से शादी कराने की बात कहता था और दबाव भी बनाता था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर घर में घुसकर हत्या का मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोषी को सजा सुनाई है।

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