बहराइच: कोर्ट का फैसला...नाबालिग के दुष्कर्मी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा, लगा इतने का जुर्माना
विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने अभियोजन पक्ष की दलील के बाद अभियुक्त को सुनाई सजा
बहराइच, अमृत विचार। कोतवाली देहात के अरवनगंज शेखदहीर निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट ने मंगलवार को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को एक लाख पांच हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी भाई ने 22 अक्तूबर 2021 को थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बहन अपनी मां के साथ शौच के लिए गई थी। इसी दौरान कोतवाली देहात के अरवनगंज शेखदहीर निवासी सलमान असलहा लेकर आ गया और बहन को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मां के शोर मचाने के बाद अभियुक्त धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। थाने की की पुलिस ने तहरीर के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओंं में मुकदमा दर्ज कर घटना की विवेचना शुरू करते हुए साक्ष्यों व गवाहों के बयान को एकत्रित कर आरोपपत्र न्यायालय में सौंपा था।
कोर्ट ने दस दिसंबर 2021 को आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए मुकदमें में अग्रिम कार्रवाई शुरू की थी। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट में मुकदमें सुनवाई के दौरान विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष सिंह ने अभियुक्त द्वारा घटित किए अपराध को जघन्य बताते हुए कोर्ट पर अभियुक्त को अधिक से अधिक से सजा देने की दलील पेश की थी।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को एक लाख पांच हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधशी पाक्सो ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अभियुक्त से वसूली जाने वाली अर्थदंड की समस्त धनराशि पीडि़ता को प्रदान की जाए।
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