सुलतानपुरः किशोरी के अपहरण के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

सुलतानपुरः किशोरी के अपहरण के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

सुल्तानपुर, अमृत विचारः बंधुआकला थाना क्षेत्र के  एक गांव से तीन साल पूर्व नाबालिग किशोरी के अपहरण करने के दोषी अमरबहादुर को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने शुक्रवार को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर 20  हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए अर्थदण्ड की आधी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है।  

एडीजीसी विवेक सिंह के मुताबिक दोषी ने 19 जून 2021 को किशोरी को बहला-फुसलाकर कर अपहरण  की वारदात को अंजाम दिया था । पीड़िता के परिवार वालो की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ  मुकदमे के दौरान पेश किए  गये गवाहो के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषी अमरबहादुर को सजा सुनाकर शुक्रवार को जेल भेज दिया ।

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