सुलतानपुर: छेड़छाड़ के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने ठहराया दोषी
कल दोषी को अदालत सुनायेगी सजा
सुलतानपुर,अमृत विचार। जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन साल पूर्व 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी महेन्द्र अग्रहरि को पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने शनिवार को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। दोषी को सोमवार को जेल से तलब कर कोर्ट उसे सजा सुनायेगी।
एडीजीसी रमेश चन्द्र सिंह के मुताबिक दोषी ने 12 जनवरी 2021 को घर में अकेली पाकर किशोरी से छेड़छाड़ किया था। पीड़िता के परिवार वालो की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमे के दौरान पेश किए गये गवाहो के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने शनिवार को आरोपी महेन्द्र को दोषी ठहराकर जेल भेज दिया । सोमवार को अदालत दोषी को जेल से तलब कर सजा के बिन्दु पर सुनवाई करेगी।
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