अदालत का फैसला :  गैर इरादतन हत्या में सगे भाइयों समेत तीन को 8 वर्ष का आश्रम कारावास 

पुरानी रंजिश में 6 साल पहले हुई थी वारदात

अदालत का फैसला :  गैर इरादतन हत्या में सगे भाइयों समेत तीन को 8 वर्ष का आश्रम कारावास 

गोंडा, अमृत विचार: 6 वर्ष पहले पुरानी रंजिश को लेकर हुई एक सख्श की मौत के मामले में अदालत ने सगे भाइयों समेत तीन लोगों को 8-8 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है‌ और प्रत्येक पर 55 सौ रुपये का जुर्माना लगाया है‌। 

खरगूपुर थाना क्षेत्र के रामनगर छिन्ना गांव के रहने रामदीन, दीनानाथ व रामदीन की पत्नी सावित्री देवी ने पुरानी रंजिश को लेकर 28 मार्च वर्ष 2018 को गांव के ही वाले मंगल प्रसाद पर जानलेवा हमला कर दिया था और मारपीट कर उसे गन्ने के खेत में फेंक गए थे। इलाज के दौरान मंगल प्रसाद की मौत हो गयी थी। मामले में उसके बेटे शिवकुमार ने खरगूपुर थाने में रामदीन, उसकी पत्नी सावित्री व भाई दीनानाथ के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। थाने के तत्कालीन विवेचक उप निरीक्षक परमानन्द तिवारी ने साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

 "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत पुलिस इस मामले की प्रभावी पैरवी कर रही थी। खरगूपुर पुलिस मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक चन्द्रशेखर प्रकाश सिंह, कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी वन्दना व थाना खरगूपुर के पैरोकार कांस्टेबल अटल कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप सोमवार को कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हे सजा सुनाई। पीठासीन अधिकारी सर्वजीत कुमार सिंह ने दोनों सगे भाइयों रामदीन व दीनानाथ तथा रामदीन की पत्नी सावित्री देवी को 8-8 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 55 सौ रुपये का जुर्माना लगाया है।

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