Kannauj: किशोरी से दुष्कर्म मामला: पीड़िता की बुआ की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

Kannauj: किशोरी से दुष्कर्म मामला: पीड़िता की बुआ की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

कन्नौज, अमृत विचार। पॉक्सो एक्ट कोर्ट में किशोरी से दुष्कर्म मामले की सहआरोपी पीड़िता की बुआ की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अधिवक्तों की ओर से पेश की गई दलीलों के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है।

किशोरी से दुष्कर्म करने के सहयोग में पुलिस ने पीड़िता की बुआ को मामले में आरोपी बनाया था। पुलिस ने 21 अगस्त को बुआ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर सहआरोपी बुआ का मेडिकल कराकर 22 अगस्त को जेल भेज दिया था। इसके बाद बुआ के अधिवक्ता भूपेंद्र तोमर की ओर से पॉक्सो कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई। 

याचिका दाखिल होने के बाद से सुनवाई बढ़ रही थी। गुरुवार को पॉक्सो एक्ट कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अधिवक्ताओं की ओर से दलीलें पेश की गई। पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश अलका यादव ने दलीलें सुनी। इसके बाद न्यायाधीश ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

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