रुद्रपुर: मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने सुनाया फैसला, मृतक सिपाही के परिवार को मिलेंगे 82.98 लाख

रुद्रपुर: मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने सुनाया फैसला, मृतक सिपाही के परिवार को मिलेंगे 82.98 लाख

रुद्रपुर, अमृत विचार। वर्ष 2019 में सड़क हादसे का शिकार सिपाही जुगल किशोर मामले में मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण व द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाते हुए दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दोषियों के माध्यम से 82.98 लाख की वसूली कर याचिकाकर्ता के परिवार को दिलाए। जिसमें नाबालिग से लेकर बुजुर्ग व मृतक की पत्नी को निर्धारित राशि एक माह के अंदर दें।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने बताया कि ग्राम ओलेट सल्ट मोहन रेंज अल्मोड़ा निवासी विमला देवी पत्नी जुगल किशोर, नाबालिग बच्चे दिव्यांश शर्मा, हर्ष और पिता ठाकुर दत्त और माता सिंदा देवी ने याचिका दायर की। इसमें याचिकाकर्ता विमला देवी ने बताया कि उसके पति जुगल किशोर उत्तराखंड पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात थे और 38666 प्रतिमाह वेतन धारक भी थे। बताया कि 12 फरवरी की शाम साढ़े आठ बजे वह सितारगंज से रुद्रपुर की ओर जा रहे थे कि शर्मा ढाबा थाना पुलभट्टा के समीप ट्रक संख्या एचआर-38 डब्लू-5286 ने लापरवाही व तेज गति से ट्रक का संचालन करते हुए बाइक को टक्कर मार दी।

इसमें सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल का उपचार दिल्ली में हुआ। 11 अप्रैल 2019 को उपचार के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति व दयनीय स्थिति हो गई। याचिकाकर्ता ने भरण पोषण, शिक्षा, शादी सहित अपनी जीविका चलाने का मोटर दुर्घटना प्रतिकर 95.50 लाख रुपये बताया। साथ ही याचिका में सलीम, ट्रक मालिक राशिद खान निवासी अजीतपुर सिविल लाइंस रामपुर यूपी, रविंद्र कुमार अतई नगर मिलक रामपुर और दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मंडलीय प्रबंधक हल्द्वानी का नाम दर्ज किया।

मामले की सुनवाई मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण व द्वितीय अपर जिला जज मीना देऊपा की अदालत में हुई। जहां दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित किया कि कंपनी एक माह के अंदर 8298163 मोटर दुर्घटना प्रतिकर की धनराशि याचिका को मुहैया कराए। प्राप्त होने वाली धनराशि नाबालिक दिव्यांश शर्मा व हर्ष को 20-20 लाख 18 वर्ष की आयु तक, बुजुर्ग माता-पिता ठाकुर दत्त व सिंदा देवी को आठ-आठ लाख और शेष धनराशि 2698163 को याचिकाकर्ता विमला देवी को दी जाए। यह वसूली दोषियों से की जाएगी।