बदायूं: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 5 लाख रुपये परिवादी को देने का दिया आदेश

- उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला, 45 दिन में भुगतान न करने पर कंपनी को देने होगा छह प्रतिशत ब्याज

बदायूं: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 5 लाख रुपये परिवादी को देने का दिया आदेश

बदायूं, अमृत विचार। उपभोक्ता फोरम बदायूं के अध्यक्ष संजीव यादव ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 5 लाख परिवादी को देने का आदेश पारित किया है। 45 दिन में यह भुगतान किया जाएगा अन्यथा छह प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। 

कोतवाली उझानी क्षेत्र के गांव चंदऊ निवासी कैलाश ने 6 अक्टूबर 2018 को कोर्ट में परिवाद दायर कराया था। जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी तारा देवी 26 फरवरी 2018 को सुबह लगभग 11 बजे अपने पशुओं के लिए मशीन से चारा काट रही थीं। मशीन के पटे में फंसने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। वह अपने पत्नी को लेकर जिला अस्पताल आए। जहां चिकित्सक ने उनकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया था। 

उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराया। तारा देवी के नाम पर तहसील बिल्सी क्षेत्र के गांव खेड़ा में कृषि योग्य जमीन थी। जिसके चलते उन्हें मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए था। जिसके अंतर्गत मृत किसान के परिजनों को पांच लाख रुपये की बीमित राशि देने का प्रावधान है। 

कैलाश ने सभी औपचारिकताएं पूरी करके जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। जिलाधिकारी ने प्रार्थना पत्र और सूचना ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के मंडलीय कार्यालय भेजी। कंपनी के अधिकारियों ने कैलाश से दस्तावेज ले लिए लेकिन एक साल बाद कैलाश को पता चला कि कंपनी ने उनका बीमित राशि के किया गया दावा खारिज कर दिया है। जिसमें बताया कि उनकी पत्नी परिवार की मुखिया नहीं थीं। 

कैलाश ने कंपनी के अधिकारियों से मिलकर बताया कि वह काफी समय से बीमार चल रहे हैं। जिसके चलते खेतीबाड़ी उनकी पत्नी ही देखती थीं। वह परिवार की मुखिया थीं। जिसके चलते कैलाश ने अधिवक्ता जियाउर रहमान समी के माध्यम से कोर्ट में परिवार दायर किया।

इस तरह कंपनी ने भुगतान न करके सेवा में कमी की है। तब परिवादी अधिवक्ता व विपक्षी अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद अध्यक्ष  संजीव यादव ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को परिवादी को 5 लाख रुपये सहित तीन हजार परिवाद खर्चा देने का आदेश दिया।

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