पीलीभीत: शातिर गोमांस तस्कर शाहिद उर्फ मल्लू की 1.29 करोड़ की संपत्ति कुर्क...गिरोह बनाकर करता है गोकशी
बीसलपुर, अमृत विचार। शातिर गोमांस तस्कर पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर उसकी एक करोड़ 29 लाख रुपये की संपत्ति दुकान और मकान को कुर्क किया गया। इस संपत्ति का प्रशासक एसडीएम बीसलपुर को नियुक्त किया गया है। पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा।
बता दें किग्रा मीरपुर वाहनपुर का रहने वाला शाहिद उर्फ मल्लू पुत्र छोटे कुरैशी पुलिस रिकार्ड में शातिर गोमांस तस्कर है। उस पर गोकशी के कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। वह गिरोह बनाकर गोकशी करके संपत्ति अर्जित करता है। उसके खिलाफ शिकंजा कसा गया।
सोमवार को पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर उसके मकान और दुकान को कुर्क कर लिया। इसकी कीमत 1.29 करोड़ बताई गई है। डुगडुगी पिटवाकर इसकी जानकारी आसपास के ग्रामीणों को दी गई। जिसे लेकर भीड़ जमा रही। कोतवाल अशोक पाल ने बताया कि मकान दुकान के अलावा ट्रैक्टर, बोलेरो, तीन बाइक आदि कुर्क की गई है। आरोपी शातिर गोमांस तस्कर है। उस पर कुर्की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम महिपाल सिंह, सीओ प्रतीक दहिया मौजूद रहे।
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