बरेली: 5 साल में 40 शिकायतों के बाद भी नहीं मिला लाइसेंस, 30000 न देने से इतनी बिगड़ गई बात

होम्योपैथी मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के लिए अब भी जूझ रहे हैं फैज उल्लाह

बरेली: 5 साल में 40 शिकायतों के बाद भी नहीं मिला लाइसेंस, 30000 न देने से इतनी बिगड़ गई बात

बरेली, अमृत विचार। होम्योपैथी मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के लिए शाहबाद के रहने वाले फैज उल्लाह खां पांच साल से विभाग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समेत जनसुनवाई पर करीब 40 शिकायतें कर चुके हैं। उनका कहना है कि पांच साल पहले उन्होंने निरीक्षण अधिकारी को 30 हजार की रिश्वत देने से इन्कार कर दिया था। इस पर उसने ऐसी आपत्ति लगाई कि सारे मानक पूरे होने के बाद भी उन्हें सिर्फ इसलिए लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है।

फैज उल्लाह के मुताबिक उन्होंने 2019 में होम्योपैथी मेडिकल स्टोर के होलसेल लाइसेंस के लिए जिला होम्योपैथी विभाग में आवेदन किया था। तत्कालीन निरीक्षण अधिकारी ने सभी मानक पूरे पाए। सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्होंने 30 हजार रुपये की मांग की। उन्होंने इन्कार किया तो धमकी दे दी कि अब कभी लाइसेंस नहीं ले पाओगे। तबसे वे आज तक चक्कर काट रहे हैं। मंडलायुक्त, जिलाधिकारी कार्यालय और प्रमुख सचिव होम्योपैथी लखनऊ के साथ मानवाधिकार आयोग में 40 से ज्यादा शिकायतें कर चुके हैं। फिर भी अब तक जिला होम्योपैथी कार्यालय की ओर से पुख्ता जवाब नहीं दिया जा रहा है।

फैज उल्लाह का कहना है कि हर बार विभाग की गोलमोल रिपोर्ट में उनकी शिकायत निपटा दी जाती है। अब तक विभाग ऐसा कोई हवाला नहीं दे पाया है कि वह उसका कोई मानक पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ड्रग एवं कॉस्मेटिक नियम 1945 के नियम 67 एफ के अनुसार होम्योपैथी स्टोर का साफ-सुथरा होना और आवेदक का होम्योपैथी मेडिसिन का जानकार होना ही सबसे महत्वपूर्ण है।

अब तक तीन बार हो चुकी है दुकान की जांच
होम्योपैथी विभाग की सीएमएस ने पिछले साल निरीक्षण करके उन्हें दुकान छोटी होने के कारण होलसेल का लाइसेंस न दिए जाने का कारण बताया गया। फैज उल्लाह का कहना है कि विभाग में ऐसा कोई नियम निर्धारित ही नहीं है। सैलानी में बंद पड़ी उनकी दुकान का अब तक तीन बार तीन अधिकारी निरीक्षण कर चुके हैं। उनकी एक ऑनलाइन शिकायत की रिपोर्ट में विभाग ने 1945 के ड्रग रूल के पेज नंबर 86 का हवाला दिया है लेकिन इसकी प्रति भी उन्हें उपलब्ध नहीं करा रहा है।

होलसेल मेडिकल स्टोर के लिए पर्याप्त जगह नहीं : डीएचओ
डीएचओ डॉ. मंजू सिंह का कहना है कि फैज उल्लाह की दुकान 5x6 यानी तीस वर्ग फुट की है, होलसेल मेडिकल स्टोर के लिए न्यूनतम 10x10 का स्थान होना चाहिए। इसके अलावा आसपास का इलाका अच्छा नहीं है, न ही बिजली का कनेक्शन है। उन्होंने बताया कि पिछले दो साल में आवेदक एक बार भी विभाग में नहीं आए हैं। 2019 में सीधे निदेशालय से लाइसेंस जारी किए जाते थे, हो सकता है तब उन्हें मानकों में पास किया गया हो। अब सीएमएस का नया पद बना है। हमारे विभाग को नहीं लगता कि उनके पास होलसेल मेडिकल स्टोर के लिए अनुकूल जगह है।

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