सुल्तानपुरः जेल में बंद आरोपी की रिहाई का आदेश 

सुल्तानपुरः जेल में बंद आरोपी की रिहाई का आदेश 

सुल्तानपुर, अमृत विचारः कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में 22 दिन पूर्व मुन्नालाल से मोबाइल व नकदी लूट लेने के धम्मौर थानाक्षेत्र के निवासी आरोपी हरिशंकर पुत्र राजेन्द्र कुमार को न्यायाधीश संतोष कुमार ने जमानत दी है। वकील अरविंद सिंह राजा ने आरोपी हरिशंकर की अर्जी पेश कर उसका पक्ष रखकर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाया तथा घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नही होने की बात कही।

बीते दो जून की घटना में  मुन्नालाल ने सवारी के नाम पर स्विफ्ट डिजायर में बैठाकर शाहगंज छोड़ने की बात कहते हुए टाॅटिया नगर चौराहे के आगे गोमती नदी के बाद पेट्रोल पंप के निकट मोबाइल व 1500  नकदी लूट व असलहे के बट से मारपीट कर चोट पहुंचाने के आरोप में अज्ञात में केस दर्ज कराया था । दौरान विवेचना आरोपी को पुलिस ने आठ जून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर रिहाई का आदेश दिया है।

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