सुलतानपुर: एडीओ पंचायत समेत तीन के खिलाफ मुकदमे की अर्जी, जानें पूरा मामला

सुलतानपुर: एडीओ पंचायत समेत तीन के खिलाफ मुकदमे की अर्जी, जानें पूरा मामला

सुलतानपुर, अमृत विचार। धोखाधड़ी, अपमानित करने व हत्या की धमकी समेत अन्य आरोपो में बल्दीराय थाना क्षेत्र के शीतलदासगंज (पारा) बीही निदूरा निवासी सालिकराम ने सीजेएम कोर्ट में एडीओ पंचायत बल्दीराय दयावंत सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी रोहित चन्द्रा व अपने पुत्र रामअवतार के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत में  थाने से पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में आ चुकी है। 

गुरुवार को कोर्ट मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई एक जुलाई को होगी । वादी के अधिवक्ता सुखनाथ यादव ने बताया  कि वादी  सालिकराम ने अपने पुत्र के चाल चलन से दुखी होकर उसे अपनी चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। फिर भी उसका पुत्र जबरन सालिकराम को घर से निकालकर खुद सरहंगई के बल पर जबरन रह रहा है तथा एडीओ पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी से फर्जी दस्तावेज के जरिए मिलीभगत कर परिवार रजिस्टर में अभियोगी सालिकराम का नाम खारिज करा दिया है।  

अधिकारियों से मामले की शिकायत पर कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली है। कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद थाना बल्दीराय पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट तलब की थी , जिसमें रिपोर्ट कोर्ट भेजी जा चुकी है । मामले में सीजेएम कोर्ट में सुनवाई एक जुलाई को होगी ।

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