रामपुर : आजम खां की सजा पर अपील मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने की बहस

दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर को हुई थी सात-सात साल की सजा, एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई, अब 19 दिसंबर को होगी सुनवाई

रामपुर : आजम खां की सजा पर अपील मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने की बहस

रामपुर, अमृत विचार। सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने 18 अक्टूबर को तीनों को सात-साल की सजा सुनाई थी। इसमें आजम खां के अधिवक्ता ने सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की। इस मामले में शनिवार को आजम खां की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मनु शर्मा और जुबैर अहमद ने बहस की, जोकि पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले में 19 दिसंबर को सुनवाई होगी।

आजम खां ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्मप्रमाण पत्र बनवाए थे। इसकी शिकायत विधायक आकाश सक्सेना ने की थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आजम खां, अब्दुल्ला आजम और डॉ. तजीन फात्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। 18 अक्टूबर को अदालत ने तीनों को सात-सात की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम खां के अधिवक्ता ने सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की। इस अपील पर लगातार एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

शनिवार को आजम खां की ओर से बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जुबैर अहमद और मनु शर्मा कोर्ट में मौजूद रहे, तो अभियोजन की ओर से लखनऊ से अपर महाअधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह कोर्ट पहुंचे, हालांकि बहस पूरी नहीं हो सकी। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि अब इस मामले में 19 दिसंबर को सुनवाई होगी।

पड़ोसी से मारपीट मामले में 18 को होगी सुनवाई
सपा नेता आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला समेत चार लोगों के खिलाफ दर्ज पड़ोसी पर जानलेवा हमले के मामले में अब अंतिम बहस शुरू हो गई है। शनिवार को भी बहस हुई, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले में 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। गंज थाना क्षेत्र के जेल रोड निवासी मोहम्मद अहमद की ओर से 2019 में सपा नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां, उनके भाई शरीफ अहमद व भतीजे बिलाल के खिलाफ हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की गवाही पूरी हो चुकी है। अब इस मामले में अंतिम बहस शुरू हो गई है। शनिवार को भी बहस पूरी नहीं हो सकी। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि इस पड़ोसी के मामले में 18 दिसंबर को सुनवाई होगी।

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