प्रयागराज: फेसबुक पर पत्नी के अश्लील वीडियो अपलोड करने वाले आरोपी को जमानत देने से HC का इनकार

प्रयागराज, अमृत विचार: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेसबुक पर अपना और अपनी पत्नी का अंतरंग वीडियो अपलोड करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि पति ने वैवाहिक संबंधों की पवित्रता को गंभीर रूप से भंग किया है और इस तरह की सामग्री को साझा करना पति-पत्नी के बीच निहित गोपनीयता का उल्लंघन है। कोर्ट ने आगे कहा कि पति से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके अंतरंग संबंधों के संदर्भ में वह अपनी पत्नी द्वारा उस पर जताए गए विश्वास, आस्था और भरोसे का सम्मान करे।
उक्त आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत वर्ष 2022 से मिर्जापुर में उसके खिलाफ लंबित कार्यवाही को रद्द करने की मांग में आरोपी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। कोर्ट ने वैवाहिक संबंधों की संवेदनशीलता को स्पष्ट करते हुए कहा कि विवाह पति को अपनी पत्नी पर स्वामित्व या नियंत्रण नहीं देता है, न ही विवाह पत्नी की स्वायत्तता या गोपनीयता के अधिकार को कमजोर करता है। विश्वास का यह उल्लंघन वैवाहिक रिश्ते की बुनियाद को कमजोर करता है। पत्नी अपने पति का विस्तार नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है, जिसके अपने अधिकार और इच्छाएं हैं। उसकी शारीरिक स्वायत्तता और गोपनीयता का सम्मान करना न केवल पति का एक कानूनी दायित्व है, बल्कि वास्तव में समान संबंध को बढ़ावा देने के लिए एक नैतिक अनिवार्यता भी है।
याची के अधिवक्ता ने तर्क किया कि चूंकि आरोपी शिकायतकर्ता का पति है, इसलिए कोई मामला नहीं बनता, साथ ही मामले में समझौता किए जाने की संभावना भी है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, जो यह साबित करे कि आरोपी ने वीडियो बनाया था और उसे इंटरनेट पर अपलोड किया था। हालांकि अभियोजन पक्ष ने आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा कि आरोपी ने गुप्त रूप से अपने मोबाइल से पति-पत्नी के बीच अंतरंग कृत्य का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर पहले इसे फेसबुक पर अपलोड किया और फिर पत्नी के चचेरे भाई और अन्य सह-ग्रामीणों के साथ साझा किया। अंत में आरोपों पर विचार करते हुए कोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण, बदला लेने के गुप्त उद्देश्य से और निजी तथा व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
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