बदायूं: बच्ची से दुष्कर्म करके हत्या करने के दोषी को फांसी की सजा, जानें पूरा मामला

बदायूं: बच्ची से दुष्कर्म करके हत्या करने के दोषी को फांसी की सजा, जानें पूरा मामला

बदायूं, अमृत विचार: सात साल की बच्ची से घिनौनी हरकत करने के बाद हत्या करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट दीपक यादव ने फांसी की सजा सुनाई है। अलग अलग धाराओं के आधार पर  दोषी पर 2.30 लाख जुर्माना भी लगाया है। आरोपी बंदरों से बचने के बहाने बच्ची को पास के एक खंडहर में ले गया और दुष्कर्म किया। वजनदार चीज से बच्ची के सिर में वार करके हत्या कर दी थी। कपड़े में लपेटकर शव अलमारी में रखकर भाग गया था। तीन महीने की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई है।

बिल्सी नगर के एक मोहल्ला निवासी कक्षा 3 में पढ़ने वाली 7 साल की बच्ची 18 अक्टूबर 2024 की दोपहर लगभग तीन बजे घर के पास अपनी फ्रॉग का कुछ सामान लेने गई थी। जिसके बाद लापता हो गई। रात लगभग 9 बजे खंडहर की अलमारी में बच्ची का शव मिला तो सूचना पर पहुंचे परिजनों ने पहचान की। रिपोर्ट दर्ज करके शव का पोस्टमोर्टम कराया। जिसमें बुरी तरह से दुष्कर्म और सिर में चोट से हत्या की पुष्टि हुई। एसएसपी ने खुलासे के लिए टीमें लगाई। 

पुलिस ने बच्ची के घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की। जिसमें बच्ची रास्ते मे बंदरों के डर से पीछे हटती और एक युवक उसे ले जाता नजर आया। युवक की पहचान बिल्सी नगर के मोहल्ला 4 निवासी जाने आलम उर्फ जैना के रूप में हुई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया। जिसे अपने किए पर पछतावा भी नहीं था।

पता चला कि वह ज्यादा कुछ नहीं करता। कभी कभार लाइट सही करने का काम करता है और उन रुपए से नशा कर लेता है। पुलिस ने 18 दिसंबर 2024 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट लगाई। तीन महीने की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। बच्चे के पिता का कहना है कि वह कोर्ट के फैसले से खुश हैं। इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती।

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