Bareilly: चौकीदार की हत्या में 3 भाई समेत 5 लोग खाएंगे जेल की हवा, आजीवन कारावास की मिली सजा

बरेली, अमृत विचार: सुभाषनगर में 20 साल पहले आंवला टैक्सी स्टैंड के चौकीदार की चाकू और सरिया से हमला कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने गणेशनगर के तीन सगे भाइयों प्रेमपाल, सत्यभान और पुष्पेंद्र और मैकू, हरीश समेत पांच को दोषी पाया। स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट राकेश त्रिपाठी ने पांचों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
वादी जितेन्द्र ने थाना सुभाषनगर में तहरीर दी थी कि 8 जून 2005 की रात को वह और उसका छोटा भाई गोविंद अपने पिता सुरेन्द्र सिंह के पास आंवला टैक्सी स्टैंड पर सो रहे थे। उसके पिता करीब 10 साल से स्टैंड पर चौकीदारी करते थे। रात करीब 3 बजे बचाओ-बचाओ की आवाज सुनी। इस पर उनकी आंख खुली। साथ में सो रहे बहनोई भी जग गए।
उन्होंने देखा कि मास्टर चेतराम, प्रेमपाल, पुष्पेंद्र, हरीश, पप्पू, सत्यभान और मैकू कह रहे थे कि उस दिन बच गए लेकिन आज जान से मार देंगे। यह कहते हुए पिता पर चाकू और सरिया से हमला कर रहे थे। पप्पू ने हवाई फायर भी किया था। हम लोगों के उठने और टाॅर्च जलाने पर आरोपी भाग गए। हमले में पिता की मौत मौके पर ही हो गई थी।
बताया था कि 6 जून 2005 को मैकूलाल ने एक बरात में उसकी बहन को गालियां दी थी। हम लोगों ने मना किया तो गालीगलौज और धमकी देते हुए चले गए थे। सत्यभान ने धमकी दी थी कि देखते हैं कि तुम स्टैंड पर चौकीदारी कैसे करते हो। पुलिस ने तहरीर के आधार पर नौ लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ हत्या, बलवा, एससी एक्ट की गंभीर धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट भेजा था।
परीक्षण के दौरान मास्टर चेतराम, पप्पू, बुद्धपाल की मृत्यु हो जाने पर उनके विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई उपशमित कर दी गई थी। वहीं लगातार गैरहाजिर रहने के कारण एक अन्य अभियुक्त ओमवीर उर्फ आजाद की पत्रावली न्यायालय ने अलग कर दी।
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