रामपुर: नदी किनारे जमीन बेचने के मामले में अब्दुल्ला आजम को राहत, कोर्ट से मिली जमानत

कोतवाली थाने में जनवरी 2024 में दर्ज  हुआ था मुकदमा

रामपुर: नदी किनारे जमीन बेचने के मामले में अब्दुल्ला आजम को राहत, कोर्ट से मिली जमानत

रामपुर, अमृत विचार। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम घाटमपुर में कोसी नदी किनारे पड़ी जमीन को बेचने के मामले में सपा नेता आजम खां के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को 16 अगस्त को एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है।

बताते चलें कि सपा नेता आजम खां और उनके परिवार पर काफी मुकदमे दर्ज हैं। जनवरी 2024 में एसडीएम ने नदी के किनारे प्लांटिग को जांच करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद एसडीएम के निर्देश पर पांच जनवरी 2024 को गठित राजस्व टीम द्वारा गांव बेनजीर उर्फ घाटमपुर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद उनको पता चला कि नदी किनारे की जमीन को बेच दिया है। 

जांच करने पर पता चला कि सपा नेता आजम खां के बेटे ने इन जमीनों को बेचा है। उसके बाद तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने अब्दुल्ला आजम, अनवार, मोहम्मद सालिम, मोहम्मद परवेज सहित कुछ अज्ञात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर  दी थी। जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जुबैर अहमद खान ने बताया कि 16 अगस्त को कोर्ट ने जमानत दे दी है। जबकि उनके दोस्तों को भी जमानत मिल चुकी है।

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