प्रयागराज : एएमयू के प्रोफेसर को दुष्कर्म के पौराणिक उदाहरण देने के मामले में मिली राहत

प्रयागराज : एएमयू के प्रोफेसर को दुष्कर्म के पौराणिक उदाहरण देने के मामले में मिली राहत

अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को दुष्कर्म की घटनाओं का पौराणिक उदाहरण देने के मामले में अंतरिम राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि कक्षा में शिक्षक को मापदंडों के भीतर विषय को पढ़ाना चाहिए और सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक का हवाला देकर ऐतिहासिक संदर्भ दिए जाने पर यह नहीं कहा जा सकता कि शिक्षक ने जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर सार्वजनिक शांति और सौहार्द को भंग करने का प्रयास किया है, जैसा कि याची के अधिवक्ता ने दो पुस्तकों का हवाला दिया।

बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय भाग-8' (पृष्ठ 176 और 302) और 'ब्रह्म वैवर्त पुराण' (गीता प्रेस, गोरखपुर द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ 183) का नाम इस दावे का समर्थन करने के लिए दिया कि उनके संदर्भ शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल ऐतिहासिक सामग्री पर आधारित हैं, साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसरों और 1 सहायक रजिस्ट्रार की तथ्य-खोजी समिति की रिपोर्ट में यह नहीं पाया गया कि उन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं का जानबूझकर संदर्भ दिया था। याची के अधिवक्ता के तर्कों से सहमति जताते हुए कोर्ट ने सुनवाई के लिए निर्धारित अगली तिथि तक अंतरिम अग्रिम जमानत इस शर्त के अधीन प्रदान की कि वे वर्तमान मामले के लंबित रहने के दौरान यूनिवर्सिटी की अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित किए जाने तक धार्मिक अर्थ वाले कोई भी ऐतिहासिक संदर्भ नहीं देंगे। उक्त आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकलपीठ ने डॉ. जितेंद्र कुमार की याचिका स्वीकार करते हुए पारित किया।

मामले के अनुसार अप्रैल 2022 में फोरेंसिक मेडिसिन की कक्षा के दौरान अनादि काल से दुष्कर्म के अस्तित्व का कथित तौर पर देवताओं से जुड़े विभिन्न हिंदू पौराणिक उदाहरणों का संदर्भ देकर उल्लेख करने के लिए एएमयू के पूर्व छात्र और बीजेपी कार्यकर्ता निशित शर्मा ने उनके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया। शिकायतकर्ता का तर्क है कि प्रोफेसर ने हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसे उदाहरण दिए। अंत में कोर्ट ने मामले पर विचार करने की आवश्यकता को देखते हुए इस संदर्भ में राज्य को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

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