UP: छह मार्च को होगी सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई ; फैसला आने की उम्मीद...
कानपुर, अमृत विचार। 2017 में विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लागू होने पर हैंडपंप लगवाने के आरोप में फंसे सपा विधायक इरफान सोलंकी की गुरुवार को एमपीएमएलए लोअर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अब छह मार्च की तिथि निर्धारित की। अगली सुनवाई में आचार संहिता मामले में फैसला आने की उम्मीद है।
2017 विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के बाद सपा विधायक की विधायक निधि से ईदगाह कॉलोनी में हैंडपंप लगवाने और उसका प्रचार करने के आरोप में कर्नलगंज पुलिस ने विधायक इरफान सोलंकी समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामला एमपीएमलए लोअर कोर्ट में विचाराधीन था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि मामले में बहस पूरी होने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में एक गवाह पेश किया गया था, जिसके बयान कोर्ट ने खारिज कर दिए थे।
जिसके बाद 11 जनवरी को मामले में फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की थी, जिस कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी। एमपीएमएलए सेशन कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था। गुरुवार को मामले में एक बार फिर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने छह मार्च की तिथि निर्धारित की। मामले में डीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया कि फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।