शाहजहांपुर: गैर इरादतन हत्या में दो सगे भाइयों को 10-10 वर्ष की कैद
20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी किया गया दंडित
शाहजहांपुर, अमृत विचार। वर्ष 2013 में सदर क्षेत्र में हुई गैर इरादतन हत्या और हत्या का प्रयास मामले में कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर दो सगे भाइयों को 10-10 वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला तारो वाला निवासी अंजू यादव पुत्री सल्लू यादव ने 24 मार्च 2013 को रात 11 बजे दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसके भाई श्रीकृष्ण को पक्का तालाब निवासी मुख्तार पुत्री नन्हे ने मुंह बोला भाई बना रखा था, जिसकी भाई देखभाल करता था। इस पर पक्का तालाब निवासी गुलाम वारिस के बेटे गुड्डू उर्फ असलम, अकरम, अनवर और पत्नी सायबा रंजिश मानने लगे। 24 मार्च 2013 की शाम पांच बजे भाई श्रीकृष्ण मुख्तार के पास गया था। जहां सायबा पत्नी गुलाम वारिस के छोटे लड़के से कहासुनी हो गई। इस बात पर आरोपियों ने मुख्तार और श्रीकृष्ण को लाठी-डंडों से पीटा, जिसमें दोनों को गंभीर चोटें आई और दोनों बेहोश होकर गिर गए। अंजू ने बताया कि उधर से गुजर रही थी। मौके पर इकट्ठा लोगों की मदद से एंबुलेंस के जरिये दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से मुख्तार को प्राइवेट अस्पताल ले गए। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के उपरांत गुड्डू उर्फ असलम और अकरम के खिलाफ धारा 304, 308 का आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या प्रथम में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और शासकीय अधिवक्ता के तर्को को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश आशीष वर्मा ने दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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