लखीमपुर-खीरी: 13 साल की बालिका से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी, दोषी को मिली चार साल की कठोर करावास

लखीमपुर-खीरी: 13 साल की बालिका से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी, दोषी को मिली चार साल की कठोर करावास

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लखीमपुर-खीरी, अमृत विचार: थाना मैगलगंज क्षेत्र में 10 साल पहले शौच गई अनुसूचित जाति की 13 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो राहुल कुमार प्रथम की कोर्ट ने आरोपी को चार साल कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक पाक्सो बृजेश कुमार पांडेय ने बताया कि थाना मैगलगंज क्षेत्र की एक अनुसूचित जाति की 13 वर्षीय बालिका 31 अगस्त 2013 को गांव के बाहर खेत में शौच करने गई थी। जिसे गांव के ही दिलीप कुमार चौहान ने गन्ने के खेत में दबोच लिया था और छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर बालिका के साथ मारपीट की और उसकी होंठों में काट लिया था। 

पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो राहुल सिंह प्रथम की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी को चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की आधी राशि यानी पांच गजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।

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