आगरा: ताजमहल में जलाभिषेक मामले में भारतीय संघ को पक्षकार बनाने के आदेश

आगरा: ताजमहल में जलाभिषेक मामले में भारतीय संघ को पक्षकार बनाने के आदेश

आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल में श्रावण के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक तथा अन्य हिंदू त्योहारों के अवसर पर पूजा-अर्चना की मांग को लेकर दायर की गयी याचिका पर अदालत ने सोमवार को अहम आदेश जारी करते हुए इसे खारिज करने से इनकार कर दिया। अदालत ने इस मामले में प्रतिवादी पुरातत्व विभाग के अधीक्षण पुरातत्वविद् डॉ.राजकुमार पटेल की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें न्यायालय से इस याचिका को खारिज करने की मांग की गयी थी।

'योगी यूथ ब्रिगेड' नामक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की ओर से दायर याचिका पर 13 सितंबर को न्यायालय में सुनवाई हुई थी। पुरातत्व विभाग के अधीक्षण पुरातत्वविद् डॉ.राजकुमार पटेल की ओर से पेश हुए उनके अधिवक्ता ने न्यायालय में आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि अधीक्षण पुरातत्वविद् पटेल सरकारी अधिकारी हैं, जिन पर मुकदमा नहीं चल सकता, इसलिये वाद को खारिज किया जाये।

साथ ही भारतीय संघ को इसमें प्रतिवादी बनाया जाए। अदालत ने अब सोमवार को आदेश जारी कर दिया है, जिसमें प्रतिवादी पुरातत्व विभाग के अधीक्षण पुरातत्वविद् के वाद खारिज करने की अपील को अस्वीकार करते हुए वादी अधिवक्ता को भारतीय संघ के जरिए सचिव- संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

ये भी पढ़ें- लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर चलती कार में युवती से दुष्कर्म, फर्जी प्रमाणपत्र लेने आई थी पीड़िता

ताजा समाचार

Kanpur: एपी फैनी कम्पाउंड की जमीन खरीद फरोख्त में पुलिस ने सलीम को उठाया...लेखपाल ने पांच लोगों के खिलाफ दर्ज कराई FIR
कुलदेवता मंदिर पर इस्लामिक झंडा लगाकर फोटो वायरल की
मुरादाबाद: ननदोई ने किया दुष्कर्म तो पति बोला- तलाक, तलाक, तलाक...पीड़िता ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार
बरेली: विजय खुद भी कभी नहीं गया क्लास और मिल गई डिग्री, बस यहीं से हुई फर्जीवाड़े की शुरुआत
वन नेशन, वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी देने पर योगी ने जताया आभार
Kanpur: पार्क के कब्जे ढहाने पहुंचा केडीए का दस्ता, बुलडोजर के आगे लेटी महिलाएं...मिन्नतें करते दिखे अधिकारी, बैरंग लौटे