सिंगापुर: भारतीय मूल के व्यक्ति को घरेलू सहायिका से छेड़छाड़ करने के आरोप में जेल 

सिंगापुर: भारतीय मूल के व्यक्ति को घरेलू सहायिका से छेड़छाड़ करने के आरोप में जेल 

सिंगापुर। भारतीय मूल के एक व्यक्ति को एक महिला से छेड़छाड़ करने और हथियार से एक अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने के जुर्म में 10 माह जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार 28 सितंबर 2022 को जब एक घरेलू सहायिका खाद्य पदार्थ खरीदने जा रही थी तो सिंगाराम पालियानेपन (61) ने घरेलू सहायिका को पेयपदार्थ खरीदने के लिए पैसे देने चाहे लेकिन उसने मना कर दिया। बाद में सिंगाराम के जोर देने पर उसने पैसे ले लिए।

खाद्य पदार्थ खरीदने के बाद जब वह अपने नियोक्ता के आवास पर जाने लगी तो सिंगाराम ने उसका पीछा किया। दोनों के एक आवासीय इमारत की लिफ्ट में पहुंचने के बाद सिंगाराम ने 17वें माले के लिए बटन दबाया, जब महिला पांचवें माले के लिए बटन दबाने लगी तो उसने उसे रोक दिया।

उप लोक अभियोजक जोर्डी के. ने कहा कि लिफ्ट चलने पर सिंगाराम ने घरेलू सहायिका से छेड़छाड़ की। लिफ्ट के 17वें माले पर पहुंचने के बाद सिंगाराम ने पीड़िता को साथ आने को कहा। महिला के इनकार करने के बाद सिंगाराम भी वापस लिफ्ट में आ गया और लिफ्ट को सातवें माले ले जाने के लिए बटन दबाया और फिर महिला से छेड़छाड़ की। उसकी यह सारी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। सिंगाराम को 28 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया। लगभग एक महीने बाद 28 अक्टूबर को सिंगाराम ने साइकिल की दुकान पर एक व्यक्ति से मारपीट की। 

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