Etawah News: बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
इटावा में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक को उम्रकैद की सजा।

इटावा में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया।
इटावा, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना द्वितीय ने एक सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के 76 दिन पुराने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर दो लाख रूपया का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा।
विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि जसवंत नगर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली सात साल की बच्ची अपने घर से 22 सितम्बर 2023 की शाम को खेत में शौच करने के लिए गई थी । तभी गांव के ही एक युवक ने बच्ची को पकड लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकार उधर से गुजर रहे एक व्यक्ति ने देखा।
इस पर आरोपी वहां से भाग निकला। इसी बीच जानकारी मिलने पर पिरवार के लोग मौके पर पहुंचे तो बच्ची की हालत देख उसे अस्पताल ले गए। परिवार के लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची का उपचार कराया।
बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही श्री कृष्ण उर्फ किन्ना के खिलाफ दुष्कर्म व पौक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने आरोपी किन्ना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर उसके खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान के द्वारा पेशाए गए ठोस साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने श्री कृष्ण उर्फ किन्ना को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर दो लाख रूपया का जुर्माना भी लगाया।जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा।