मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: इलाहाबाद HC ने चार महीने में सभी प्रार्थना पत्रों को निपटाने के दिए निर्देश

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: इलाहाबाद HC ने चार महीने में सभी प्रार्थना पत्रों को निपटाने के दिए निर्देश

मथुरा। मथुरा जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट को चार महीने में मूल वाद से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया है। HC ने सुन्नी वक्फ बोर्ड व अन्य पक्षकारों के सुनवाई में शामिल ना होने पर एकपक्षीय आदेश जारी करने …

मथुरा। मथुरा जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट को चार महीने में मूल वाद से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया है।

HC ने सुन्नी वक्फ बोर्ड व अन्य पक्षकारों के सुनवाई में शामिल ना होने पर एकपक्षीय आदेश जारी करने का दिया निर्देश दिया है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।

ये सुनवाई जस्टिस सलिल कुमार राय की सिंगल बेंच में हुई। इसके अलावा मथुरा की अदालत में चल रहे सभी मुकदमों को क्लब कर एक साथ सुनवाई किए जाने की भी मांग की गई थी।

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