गोंडा: झूठी गवाही देने के मामले में बृजभूषण पर 500 रुपये का जुर्माना

गोंडा, अमृत विचार: जानलेवा हमले के एक मामले में झूठी गवाही देने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने 8 सितंबर 1990 को नवाबगंज थाने में तीन लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप था कि जब वह नवाबगंज के मुहल्ला पड़ाव स्थित आवास शक्तिभवन में बैठकर कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तभी कोतवाली नगर के ग्राम रुद्रपुर विसेन निवासी उग्रसेन सिंह, ग्राम पाठकपुरवा खैरा कॉलोनी निवासी रमेशचंद्र मिश्र व ग्राम पड़रीकृपाल कोतवाली देहात निवासी वीरेंद्र कुमार मिश्र पहुंच गए और उन पर तमंचे और चाकू से हमला कर दिया था। न्यायालय में ट्रायल के दौरान आरोपित उग्रसेन सिंह व रमेशचंद्र मिश्र की मौत हो गई थी।
न्यायालय में गवाही के दौरान पूर्व सांसद आरोपित द्वारा हमला करने की बात से मुकर गए थे और कहा था कि वह हमलावर को पहचान नहीं पाए थे। इस पर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपित को दोषमुक्त कर दिया था और पूर्व सांसद के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 344 के अंतर्गत मुकदमा चलाने का आदेश दिया था।
कोर्ट में हाजिर न होने पर पूर्व सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। सोमवार को अदालत में पूर्व सांसद ने उपस्थित होकर क्षमा याचना की थी, इसके बाद वारंट निरस्त कर दिया गया था। मंगलवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश/न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) राजेश कुमार तृतीय ने पूर्व सांसद के विरुद्ध विचाराधीन, न्यायालय में झूठी गवाही देने के मामले में फैसला सुनाते हुए कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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