Bareilly: बहू की गैर इरादतन हत्या के प्रयास में सास-ससुर को सात साल कैद

विधि संवाददाता, बरेली। आठ साल पहले बहू के सिर पर लाठी से वार कर गैर इरादतन हत्या के प्रयास में आरोपी थाना शीशगढ़ के कनकटी निवासी ससुर लाखन और सास मनकोरा को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने सात-सात वर्ष कठोर कारावास और प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, ससुर को छेड़छाड़ के आरोप से बरी कर दिया।
सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव के अनुसार थाना देवरनियां के ग्राम तकिया निवासी एक व्यक्ति ने थाना शीशगढ़ में तहरीर देकर बताया था कि 9 जुलाई 2016 की सुबह 5 बजे बहनोई घर के पास स्थित भट्ठे पर काम करने गया था। उसकी बहन बरामदे में सो रही थी। ससुर ने छेड़छाड़ का प्रयास किया। बहन ने शोर मचाया तो ननद, सास और बहनोई मौके पर आ गए। बहन को लाठी डंडों से पीटा गया। लाठी सिर में लगने से बहन का सिर फट गया। सूचना मिलने पर उन्होंने बहन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद सास और ससुर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। मामले में शासकीय अधिवक्ता ने छह गवाह पेश किए थे।