नैनीताल: पेयजल सचिव को वीडियो कांफ्रेंस से पेश होने के आदेश

नैनीताल: पेयजल सचिव को वीडियो कांफ्रेंस से पेश होने के आदेश

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की समस्या से निजात दिलाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मनोज तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने इस समस्या को गंभीर मानते हुए पेयजल सचिव से 26 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने को कहा है। 

मामले के अनुसार बड़कोट निवासी पत्रकार सुनील थपलियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि बड़कोट में पानी की समस्या है। इसको लेकर क्षेत्रवासी पिछले 6 जून से तहसील परिसर में क्रमिक धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। क्षेत्रवासी टैंकरों से पानी लाकर परेशान हो रहे हैं, जबकि 500 मीटर की दूरी पर नदी है।

प्रशासन ने अभी तक उनकी इस समस्या का समाधान करने में कोई मदद नहीं की है। इस समस्या के समाधान के लिए क्षेत्रवासियों ने कई बार मुख्यमंत्री, प्रशासन को प्रत्यावेदन दिए, परन्तु अभी तक उनके प्रत्यावेदनों पर कोई निर्णय नहीं लिया। आक्रोशित होकर क्षेत्रवासी 6 जून से क्रमिक धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।

उनके दिए प्रत्यावेदनों में कहा गया कि इस समस्या का समाधान एकमात्र उपाय तिलाड़ी से बड़कोट के लिए पंपिंग योजना का निर्माण करने से हो सकता है, इसलिए इसकी शीघ्र स्वीकृति करने के आदेश सरकार व पेयजल निगम को दिए जाएं।

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