इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला : यूपी से बाहर खरीदे इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स से छूट नहीं
अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जम्मू से खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन पर रोड टैक्स के भुगतान से छूट का दावा करने वाली एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वाहन की खरीद के संबंध में लगाई गई शर्त पर सवाल उठाने की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
इसके साथ ही कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता के इस तर्क को उचित माना कि राज्य में वाहन खरीदते समय राज्य को जीएसटी का अपना हिस्सा मिलता है, जबकि जब वाहन राज्य के बाहर से खरीदा जाता है तो राज्य को कोई लाभ नहीं मिलता है और इसलिए लगाई गई शर्त को अधिनियम या योजना के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। उक्त आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने मेसर्स बत्रा हेनले केबल्स की याचिका खारिज करते हुए पारित किया।
दरअसल याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि राज्य के भीतर वाहन चलाने के लिए रोड टैक्स लगाया जाता है, इसलिए इस बात से कोई अंतर नहीं किया जा सकता है कि विचाराधीन वाहन राज्य के भीतर खरीदा गया है या बाहर से। याची ने राज्य द्वारा 02 मार्च, 2023 की छूट अधिसूचना में लगाई गई शर्त को चुनौती दी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर वाहनों की खरीद को अनिवार्य बनाया गया है। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 3 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 की अधिसूचना की तारीख यानी 14 अक्टूबर, 2022 से छूट दी जाएगी। याची का दावा है कि उसका वाहन यूपी में पंजीकृत है और इसलिए वह छूट का हकदार है, लेकिन कोर्ट ने उसके दावे को अमान्य कर दिया।
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