शाहजहांपुर: दुष्कर्म मामले में एक अभियुक्त को उम्रकैद की सजा

शाहजहांपुर: दुष्कर्म मामले में एक अभियुक्त को उम्रकैद की सजा

शाहजहांपुर, अमृत विचार। दलित युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा और 28 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

थाना रोजा के गांव बिलंदपुर निवासी राजेंद्र उर्फ कल्लू के खिलाफ थाना रोजा में वर्ष 1998 में दलित लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। अभियुक्त को काड़ी सजा दिलवाए जाने के लिए थाना पुलिस और मॉनीटरिंग सेल तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से न्यायालय एएसजे-द्वितीय में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी की। साक्ष्यों का अवलोकन और गवाहों के बयान व शासकीय अधिवक्ता व बचाव पक्ष के तर्को को न्यायाधीश ने सुना और इसके बाद पत्रावली का अवलोकन किया। दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने राजेंद्र उर्फ कल्लू को आजीवन कारावास व 28000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।