बरेली: सिरौली जैसा हादसा हुआ तो दरोगा-सिपाही ही नहीं, सीओ और एसडीएम भी नपेंगे

सिरौली हादसे में छह मौतों के बाद जिलाधिकारी ने जारी की सख्त चेतावनी

बरेली: सिरौली जैसा हादसा हुआ तो दरोगा-सिपाही ही नहीं, सीओ और एसडीएम भी नपेंगे

बरेली, अमृत विचार। सिरौली के गांव कल्याणपुर हैबतपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से छह लोगों की मौत के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मातहतों को सख्त चेतावनी जारी की है। कहा है कि सिरौली जैसी घटना कहीं और हुई तो दरोगा-सिपाही ही नहीं, सीओ और एसडीएम पर भी कार्रवाई की जाएगी।

दिवाली से पहले कल्याणपुर में हुए धमाके की गूंज लखनऊ तक सुनाई दी है। मुख्यमंत्री के इस घटना का संज्ञान लेने के बाद पुलिस-प्रशासन में अब सतर्कता दिखाई दे रही है। जिलाधिकारी की ओर से आम लोगों की सुरक्षा के लिए सात दिन का विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। इसमें देखा जाएगा कि कहीं भी पटाखों का अवैध भंडारण तो नहीं हो रहा है और लाइसेंसधारक मानकाें का पालन कर रहे हैं या नहीं। कहीं आतिशबाजी की दुकानों, गोदामों और निर्माण स्थलों के ऊपर बिजली की लाइन ताे नहीं गुजर रही है। कहा गया है कि कहीं लाइसेंस का नवीनीकरण न हो आतिशबाजी कारोबार न होने दिया जाए। फौरन दुकान बंद कराकर विधिक कार्रवाई की जाए।

यह अभियान चलाने की जिम्मेदारी सिटी मजिस्ट्रेट, दोनों एसीएम, सभी एसडीएम, सीओ, इंस्पेक्टर, थानेदार और सीएफओ को दी गई है। अधिकारियों काे जांच का वीडियो भी रिकॉर्ड करने को कहा गया है। डीएम और एसएसपी खुद इसकी क्रॉस चेकिंग करेंगे। जिलाधिकारी ने सभी मजिस्ट्रेट और सीओ को निर्धारित प्रारूप पर संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त रिपोर्ट 9 अक्टूबर को देने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने अनधिकृत भंडारण के बारे में जानकारी जुटाने के लिए राजस्व अधिकारियों और एलआईयू के नेटवर्क की मदद लेने के लिए भी कहा है।


अस्थायी दुकानों की जगह एसडीएम-सीओ तय करेंगे
जिलाधिकारी के निर्देश के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में आतिशबाजी की फुटकर बिक्री की जगह का निर्धारण एसडीएम और सीओ करेंगे। एसडीएम की ओर से मानकों का पालन सुनिश्चित कराते हुए अस्थायी लाइसेंस जारी करने के साथ बिक्री के प्रत्येक स्थान को स्पष्ट रूप से चिह्नित और सीमांकित किया जाएगा। अस्थाई दुकानें फायर प्रूफ बनाने के लिए निर्माण में लोहे की चादर और पाइप का उपयोग करने को कहा गया है। प्रत्येक दुकान के पास अग्निशमन यंत्र और बालू-पानी की व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं। फुटकर आतिशबाजी लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को अग्निशमन विभाग की एनओसी भी लेनी होगी।