NEET UG: नीट यूजी प्रवेश की बढ़ी लास्ट डेट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बर्बाद नहीं होनी चाहिए सीटें
लखनऊ, अमृत विचारः सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को एक विशेष नीट यूजी काउंसलिंग राउंड आयोजित करने का निर्देश दिया है। पांच बार की काउंसलिंग के बावजूद भी सीट्स खाली रह गई। मेडिकल सीटों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष उपाय के रूप में नीट यूजी की प्रवेश की अवधि को 30 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। खाली सीटों को भरने के लिए अधिकारियों को नए सिरे से काउंसलिंग आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।
मेडिकल की सीटें न हो बर्बाद- सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश दिया। उन्होंने कहा कि विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखें। जब देश डॉक्टरों की भारी कमी का सामना कर रहा है, तो कीमती मेडिकल सीटें बर्बाद नहीं होनी चाहिए। हम आखिरी मौके के तौर पर प्रवेश को बढ़ाने के इच्छुक हैं।" अभ्यर्थी पांच दौर की काउंसलिंग के बाद भी बची हुई खाली सीटों के लिए विशेष काउंसलिंग दौर की मांग कर रहे थे तो इसके लिए उन्हें एक मौका और दिया जाएगा।
नहीं दी जाए सीधे प्रवेश
अदालत ने अपने निर्देश में आगे कहा कि किसी भी कॉलेज को छात्रों को सीधे प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही कहा कि प्रवेश केवल राज्य प्रवेश अधिकारियों के माध्यम से ही आयोजित किया जाना चाहिए। SC ने कहा कि हम स्पष्ट रहे कि विशेष प्रवेश प्रक्रिया से पहले से तय हो चुके प्रवेश में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। एडमिशन सिर्फ वेटिंग लिस्ट में वाले अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा।
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