शाहजहांपुर: हत्या में दो सगे भाइयों सहित छह को आजीवन कारावास
20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी किया दंडित
साल 2017 में मदनापुर क्षेत्र में देवेश की गला काट कर की गई थी हत्या
शाहजहांपुर, अमृत विचार। हत्या के एक मुकदमे की सुनाई के दौरान कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर दो सगे भाइयों सहित छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और 1.92 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना मदनापुर के गांव करौंदा निवासी प्रमोद पुत्र सुरेन्द्र यादव, कुलदीप पुत्र डालचंद, मनोज पुत्र डालचंद्र, प्रदीप पुत्र सुखलाल, अतरसिंह पुत्र श्यामपाल, रामकुमार पुत्र धर्मपाल के खिलाफ मदनापुर थाने में दिसंबर 2017 में देवेश की उसकी मां रामरती के सामने गला काट कर हत्या कर दिए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
जिसमें कहा गया था कि 26 दिसंबर 2017 को 2:50 बजे आरोपी प्रदीप के मकान की छत से चढ़कर जीने के रास्ते दरवाजा खोलकर रामरती के घर में आ गए और कुछ लोगों ने रामरती को पकड़ लिया और कुछ लोगों ने देवेश की गर्दन काट डाली। रामरती को तमंचा और बांका दिखाते हुए धमकाया कि अगर शोर मचाया तो तुमको भी जान से मार डालेंगे और इसके बाद आरोपी मनोज की छत पर चढ़कर घर से होकर भाग गए।
मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिए गये हैं। वहीं आरोपियों को जल्द से जल्द और कठोर सजा दिलाए जाने के लिए पुलिस की मॉनीटरिंग सेल और थाना मदनापुर की पुलिस ने समन्वय स्थापित कर न्यायालय को साक्ष्य उपलब्ध कराए। कोर्ट में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और पक्ष व बचाव पक्ष के वकीलों के तर्को को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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