Kanpur: इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी का झांसा देकर करते थे ठगी...दोनों शातिर गिरफ्तार, ऐसे बनाते थे लोगों को शिकार...

Kanpur: इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी का झांसा देकर करते थे ठगी...दोनों शातिर गिरफ्तार, ऐसे बनाते थे लोगों को शिकार...

कानपुर, अमृत विचार। पुलिस ने इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी करने करने वाले दो शातिरों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने कई राज्यों में ठगी की घटना को अंजाम देने की बात कबूली है। वहीं दोनों आरोपियों में से एक आरोपी पहले भी ठगी के एक मामले में जेल जा चुका है। पुलिस आरोपियों का आपराधिक रिकार्ड खंगालने में जुटी है। 

ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि इंडिगो एयरलाइंस में एयर टिकटिंग की नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ लोगों ने उसके साथ ठगी की। यह ठगी उससे एक वेबसाइट में जॉब के लिए आवेदन करने पर हुई। जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को पकड़ा। 

आरोपियों ने बताया कि वे जॉब हायरिंग की वेबसाइट से डाटा निकाल लेते थे और वहां से नौकरी के इच्छुक लोगों को फोन करके उन्हें झांसा देते थे। आवेदन के नाम पर बार-बार पैसे मांगते थे। पैसा लेने के बाद लोगों को फर्जी ऑफर लेटर थमा देते थे। जिसके बाद सच सामने आने पर लोगों को अपने साथ ठगी का अहसास हो पाता था। 

आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के लिए इंडिगो एयर लाइंस की फर्जी वेबसाइट बनाई थी, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए कहते थे। लोग वेबसाइट देखकर भ्रमित हो जाते थे और पैसा ट्रांसफर कर देते थे। इसके बाद शातिर फर्जी ऑफर लेटर थमाकर किनारा कर लेते थे। 

पकड़े गए आरोपियों में अभिषेक सिंह (23) पुत्र अरविंद सिंह निवासी ग्राम सिहारी थाना माधौगढ़ जनपद जालौन और राजनाथ सिंह (24) पुत्र जय नारायण सिंह निवासी ग्राम सिरसा दो गढ़ी थाना माधवगढ़ जनपद जालौन हैं। जिनमें अभिषेक पहले भी ठगी के मामले में जेल जा चुका है। अभिषेक ने बताया कि वह 2021 में ग्रेजुएशन करने के बाद गुजरात में नौकरी करने गया था। लेकिन कम वेतन मिलने पर वह काम छोड़कर घर आ गया और साइबर ठगी का काम सीखा। पैसों के लालच में उसने कॉल सेंटर खोलकर लोगों से ठगी की। पकड़े जाने पर वह महाराष्ट्र में जेल में रह चुका है।

यह भी पढ़ें- Kanpur: एसपी सिंह बघेल बोले- जिनका अपराधियों से नाता वही एनकाउंटर पर उठाते सवाल, सीसामऊ पर भी दिया बयान