प्रतापगढ़: सिपाही के हत्यारोपी दोषी को उम्रकैद, लगा भारी जुर्माना

सात साल बाद अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी ने सुनाया फैंसला

प्रतापगढ़: सिपाही के हत्यारोपी दोषी को उम्रकैद, लगा भारी जुर्माना

प्रतापगढ़, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी अजय कुमार ने सिपाही के हत्या के आरोप में दोषी इरशाद अली उर्फ रेहान निवासी बुढ़ौरा कुम्भापुर, थाना रानीगंज को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास। 

वादी मुकदमा कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि 8 अप्रैल 2017 को वह कांस्टेबल राजकुमार सिंह के साथ थाना रानीगंज में रपट संख्या 19 समय 10:35 रवाना होकर सक्रिय शातिर अपराधी के डोजियार बनाने के लिए अपराधियों का विवरण तैयार करने के लिए क्षेत्र में जांच करने गया।

समय करीब 14:15 लूट,चोरी, गैंगस्टर एवं सक्रिय अपराधी इरशाद अली के घर पहुंच कर उसकी मां से जानकारी कर रहे थे, उस समय इरशाद घर पर मौजूद नहीं था। हम लोगों से बात कर उसकी मां अंदर चली गई। हम लोग वापस जाने वाले थे कि इतने में इरशाद पीछे से बाउंड्री कूद कर आया और गाली देते हुए कहने लगा कि रोज-रोज परेशान करते हो आज के बाद ऐसा कर दूंगा कि दोबारा हमारे घर पर नहीं आएंगे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग आपको परेशान करने नहीं आए हैं केवल जानकारी के लिए आए हैं। इतने में इरशाद ने पिस्तौल से एक गोली दहशत फैलाने के लिए जमीन पर फायर किया। 

इसके बाद आरक्षी राजकुमार अपनी मोटरसाइकिल में चाबी लगाने लगा तभी दूसरी गोली राजकुमार सिंह की मोटरसाइकिल पर मारा, इसके बाद एक फायर और किया। इसके बाद जान से मारने की नीयत से राजकुमार सिंह के सीने के नीचे गोली मार दिया जो राजकुमार सिंह को आर पार कर गई। हम दोनों भागने लगे कि इतने में इरशाद अपनी मोटरसाइकिल से आया और पिस्तौल से फायर करते हुए हम दोनों को दौड़ाने लगा। कुछ दूर भगाने के बाद आरक्षी राजकुमार सिंह जिसको गोली लगी थी सौ- डेढ़ सौ गज के बाद आड़ लेकर बैठ गये। 

वादी ने बताया कि इरशाद ने मेरे ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया लेकिन मैं बाल बाल बच गया। इरशाद अपनी मोटरसाइकिल वापस लेकर चला गया। फायरिंग की घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मोबाइल पर प्रभारी निरीक्षक रानीगंज को दिया गया। उस समय राजकुमार भी कहीं फोन किया था 10 12 मिनट के बाद प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे। घायल राजकुमार को गाड़ी में लाकर उपचार हेतु लेकर चले गए। रास्ते में एम्बुलेंस मिली जो राजकुमार को  लेकर अस्पताल गई। जिला अस्पताल पहुंचने पर राजकुमार की मृत्यु हो गई। राज्य की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता काशीनाथ तिवारी तथा अरुण कुमार सिंह ने की।

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