Chitrakoot: पिता व पुत्र को मिली उम्रकैद की सजा; ताऊ और भतीजे की हत्या की थी, इस बात को लेकर हुआ था विवाद...
चित्रकूट, अमृत विचार। तालाब से अवैध कब्जा हटवाने को लेकर हुए विवाद में कांग्रेस नेता व उनके भतीजे की गोली मारकर हत्या करने में दोषसिद्ध पिता-पुत्र को सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों को अर्थदंड भी दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि 30 दिसंबर 2020 को पहाड़ी थाने के प्रसिद्धपुर गांव के निवासी आकाश सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 दिसंबर 2020 को गांव में उत्तर प्रदेश शासन के सचिव के आने की सूचना थी। इस पर गांव में सरकारी कर्मचारी जूनियर हाईस्कूल में दोपहर के समय एकत्रित हुए थे। इस दौरान उसके पिता के बड़े भाई अशोक कुमार सिंह ने वहां मौजूद कर्मचारियों से कहा कि गांव के तालाब में कमलेश रैकवार ने कब्जा कर रखा है।
तालाब से अवैध कब्जा हटाया जाना चाहिए। इस बात को लेकर कमलेश रैकवार व उसके दादा अशोक कुमार सिंह के मध्य विवाद हो गया था। उसी दिन रात लगभग साढ़े आठ बजे उसके भाई शुभम सिंह और दादा अशोक सिंह के खाना खाकर घर से आते समय रास्ते में कमलेश रैकवार ने अपने दरवाजे पर गाली-गलौज किया। विरोध करने पर कमलेश रैकवार ने अपनी लाइसेंसी राइफल से शुभम को गोली मार दी।
बचाने का प्रयास करने पर दादा अशोक कुमार सिंह को भी गोली मार दी। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के पीछे वह अपनी मां रामलली के साथ आ रहा था। उन लोगों ने कमलेश रैकवार को पकड़ने का प्रयास किया तो कमलेश के बेटे राहुल रैकवार ने उन पर लाठी से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हत्यारोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया था।
साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अशोक कुमार सिंह कांग्रेसी नेता थे और कांग्रेस के पहाड़ी ब्लाक अध्यक्ष समेत पदों पर रह चुके थे। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने इस मामले में निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा दी। पिता कमलेश को 11,000 रुपये और पुत्र राहुल को 10,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।