सुलतानपुर: दरोगा ने पूर्व विधायक संतोष पांडेय समेत 12 लोगों के खिलाफ दी गवाही, जानें मामला

विधि संवाददाता, सुलतानपुर, अमृत विचार। लंभुआ के पूर्व विधायक संतोष पांडेय सहित 12 आरोपितों के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट की विशेष न्यायालय में शनिवार को अभियोजन गवाह तत्कालीन दरोगा राजीव कुमार मिश्र ने पूर्व विधायक के खिलाफ गवाही दर्ज कराई। बचाव पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने बताया अगली नियत तारीख पर मामले में दरोगा से जिरह की जायेगी।
लंभुआ पूर्व सपा विधायक संतोष पांडेय व सह आरोपितों पर फरवरी 2022 में दो एफआईआर लम्भुआ व कोतवाली देहात थाने में लिखाई गई थी। विधानसभा चुनाव के दौरान उड़नदस्ता प्रभारी रहे बीडीओ संदीप सिंह ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व विधायक ने समर्थकों के साथ विधानसभा क्षेत्र में कई स्थानों पर बिना प्रशासन की अनुमति के जनसभा की। जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोरोना महामारी के नियमों का उल्लंघन हुआ।
ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र: मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे और पवार ने विधानसभा सदस्य के रूप में ली शपथ