अदालत का फैसला : किशोरी के अपहरण के दोषी को पांच साल की कैद

- पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनाई सजा, ठोका 10 हजार रुपये का अर्थदंड 

अदालत का फैसला : किशोरी के अपहरण के दोषी को पांच साल की कैद

सुलतानपुर, अमृत विचारः कमरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच साल पूर्व  किशोरी के अपहरण  के दोषी अवधेश कुमार  को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को पांच साल कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति कोर्ट ने पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।

एडीजीसी विवेक चन्द्र सिंह के मुताबिक आठ अक्तूबर 2019 को किशोरी का अपहरण दोषी ने किया था। किशोरी के परिजनों की  तहरीर पर आरोपी  के खिलाफ केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। घटना में केवल आरोपी के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष की तरफ  मुकदमे के दौरान पेश किए गये गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर दोषी को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।


पुलिस और कोर्ट के सामने झूठी निकली गैंगरेप की घटना

कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में 7 साल पूर्व हुए कथित गैंगरेप के मामले में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। विशेष जज नीरज श्रीवास्तव ने प्रोटेस्ट याचिका खारिज कर दी है।  आरोपियों के अधिवक्ता सवितोष पांडेय ने कोर्ट में तर्क पेश कर कहा कि पीड़िता और मुख्य अभियुक्त अवधेश पांडेय के परिवारों के बीच काफी समय से संपत्ति विवाद चल रहा है। जिसमें कई मुकदमे विचाराधीन हैं।

इसी में दबाव बनाने के लिए कथित पीड़िता ने 8 जनवरी 2017 की घटना दिखाते हुए कोर्ट के जरिए 5 अक्टूबर 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने गवाहों और पुराने मुकदमेबाजी के आधार पर घटना को मनगढ़ंत और फर्जी मानते हुए आरोपियों के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट दाखिल की थी। प्रोटेस्ट याचिका खारिज होने से आरोपी अवधेश पांडेय, बृजेश पांडेय, पंकज उपाध्याय, जय बहादुर पांडेय और शोभित सोनी को राहत मिल गई है।

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