Auraiya: सात वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी के दोषी को सात वर्ष की कैद, कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना

Auraiya: सात वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी के दोषी को सात वर्ष की कैद, कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना

औरैया, अमृत विचार। तीन वर्ष पहले थाना सहायल क्षेत्र में एक अनुसूचित जाति की 07 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी करने के दोषी वृद्ध शौकत अली को विशेष न्यायाधीश (पॉक्स अधि.) मनराज सिंह ने सात वर्ष के कठोर  कारावास की सजा से दण्डित किया है। उस पर 50 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया, जिसे अदा न करने पर उसे 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे डी.जी.सी. अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मृदुल मिश्रा के अनुसार थाना सहायल में वादिनी  ने यह रिपोर्ट लिखवाई कि वह अनुसूचित जाति की महिला है। 31 जुलाई 2021 की दोपहर 03 बजे उसकी 07 वर्षीया पुत्री नल पर पानी भरने गई थी। तभी पड़ोस के शौकत अली ने पैसों का लालच देकर अपने मकान के अंदर बुलाया और अन्दर से कुण्डी बन्द कर ली। तथा बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने लगा। 

काफी देर तक बच्ची घर पर नहीं आई तो उसकी खोज की गई। शौकत अली के घर से आवाज आने पर उसके घर का दरवाजा खटखटाया गया तो पीड़िता वहां मिली उसने सारी घटना की जानकारी दी। यह रिपोर्ट थाना सहायल में नामजद पंजीकृत हुई तथा पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की। यह मुकदमा विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधि.) में चला तथा शुक्रवार को अपर जिला जज मनराज सिंह ने निर्णय सुनाया। 

इसके पूर्व अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने वृद्ध अभियुक्त ने बच्ची के साथ घिनौनी हरकत पर कठोर दण्ड देने की बहस की।वहीं बचाव पक्ष के वकील में शौकत को निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद मनराज सिंह ने ग्राम करचला (सहायल) निवासी शौकत अली को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया।कोर्ट ने उक्त मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। दोषी शौकत अली को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

दोहरे हत्याकांड में कमलेश पाठक की पेशी हुई

शहर के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में शुक्रवार को आरोपित पूर्व विधायक कमलेश पाठक की सुनवाई कर रहे विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। लंबे अंतराल के बाद आज वह व्यक्तिगत रूप से कोर्ट आए जिसके कारण काफी लोग उनसे मुलाकात करने आए। कोर्ट में चल रहे विचारण में अभियोजन की ओर से पुलिस वालों की गवाही चल रही है। शुक्रवार को असला बरामदगी करने वाले एक सब इंस्पेक्टर को गवाही हेतु लाया गया था लेकिन कागजी खानापूर्ति ना हो पाने से गवाही अगली तारीख तक के लिए टाल दी गई। अभियोजन की ओर से ए.डी.जी.सी. चंद्र भूषण तिवारी, अंकुर अवस्थी आदि के अनुसार काफी समय से कमलेश पाठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जेल से पेशी की जा रही थी। उन्हें वापस सेंट्रल जेल आगरा भेज दिया गया।

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