Kanpur: RTE में प्रवेश नहीं तो होगी रिपोर्ट और छिनेगी मान्यता, डीएम ने स्कूलों के कसे पेच, बोले- मनमानी नहीं चलेगी

बच्चों को आउट ऑफ वार्ड दिखाकर प्रवेश से मना नहीं कर सकता कोई स्कूल

Kanpur: RTE में प्रवेश नहीं तो होगी रिपोर्ट और छिनेगी मान्यता, डीएम ने स्कूलों के कसे पेच, बोले- मनमानी नहीं चलेगी

कानपुर, अमृत विचार। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ और स्कूलों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी स्कूल 15 दिन के अंदर हर हाल में आरटीई के तहत बच्चों का प्रवेश लें। नहीं तो एफआईआर के साथ मान्यता भी वापस ली जा सकती है। डीएम राकेश कुमार सिंह ने बुधवार को स्कूलों के प्रबंधक व प्रिंसिपलों के साथ बैठक में सख्त आदेश दिए। 

कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने उन 16 स्कूलों के प्रबंधकों व प्रिंसिपलों के साथ बैठक की जहां आरटीई के तहत प्रवेश बहुत कम हैं या उनकी शिकायतें अधिक हैं। डीएम ने सभी स्कूलों के प्रबंधक व प्रिंसिपल से आरटीई के तहत विद्यालय में प्रवेश लेने की समीक्षा की। कहा कि प्रवेश के मामले में मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी। सभी स्कूल आरटीई के तहत 15 दिन के अंदर शत प्रतिशत प्रवेश लें, यदि किसी विद्यालय ने प्रवेश नहीं लिया तो शासकीय आदेश की अवहेलना में एफआईआर के साथ मान्यता वापस लेने की कार्यवाही की जाएगी। 

डीएम ने स्कूलों के प्रिंसिपल व प्रबंधकों को बताया कि बच्चों को आउट ऑफ वार्ड दिखाकर प्रवेश लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा जिस वार्ड में रहता है, उस क्षेत्र में आरटीई योजना से संबंधित कोई स्कूल नहीं है और स्कूल में आरटीई की सीटें फुल हो गई हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित स्कूल की बाध्यता होगी कि वह आरटीई के तहत आवंटित बच्चे का प्रवेश हर हाल में कराए। कोई भी स्कूल बच्चों के प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकता है और न ही अपने स्तर से कोई सत्यापन करा सकता है। 

डीएम ने यह भी निर्देश दिए कि अभिभावकों से सभी विद्यालय अभिभावकों से ठीक तरह से व्यवहार करें। आरटीई के तहत प्रवेश के लिए स्कूल में किसी गंभीर व्यक्ति को नियुक्त करें। स्कूल खुलते ही समस्त खंडशिक्षा अधिकारी विद्यालयों से संपर्क स्थापित कर आरटीई के तहत छात्र व छात्राओं को उनके आवंटित स्कूलों में प्रवेश कराना सुनिश्चित करें। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। 

इन स्कूलों को बैठक में बुलाया गया 

सेठ आनंदराम जयुपरिया कैंट,  ऐलन हाउस पब्लिक स्कूल रूमा, यूनाईटेड पब्लिक स्कूल सिविल लाइंस, डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजूकेशन सेंटर किदवईनगर, डॉ. वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल गोविंदनगर, एचएस पब्लिक स्कूल नौबस्ता, एस्कार्ट वर्ल्ड स्कूल केशवपुरम, प्रताप इंटरनेशनल स्कूल कल्यानपुर, कैंब्रिज हाईस्कूल सिविल लाइन, ऐलन हाउस पब्लिक स्कूल खलासी लाइन, एनएलके पब्लिक स्कूल खलासी लाइन, हलीम मुस्लिम स्कूल चमनगंज, विन्यास पब्लिक स्कूल चौबेपुर, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल कल्यानपुर, दिल्ली पब्लिक स्कूल आजाद नगर, मेहरबान सिंह का पुरवा, किदवई नगर, सर्वोदय नगर आदि स्कूल रहे। 

गैरहाजिर रहने पर पांच स्कूलों को नोटिस

डीएम की बैठक से गैरहाजिर रहे पांच स्कूलों को नोटिस दी गई है। जिसमें यूनाईटेड पब्लिक स्कूल सिविल लाइंस, हलीम मुस्लिम पब्लिक स्कूल चमनगंज, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल कल्यानपुर, कैंब्रिज हाईस्कूल सिविल लाइंस, एस्कार्ट वर्ल्ड स्कूल केशवपुरम बैठक से गैरहाजिर रहे। इस पर डीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिसमें शासकीय आदेशों की अवहेलना को इंगित किया गया है। नोटिस में यह भी लिखा गया है कि क्यों न उनके खिलाफ अलाभित समूह के बच्चों को स्कूल में प्रवेश न देने की दशा में एससीएसटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। 

अलग से नहीं संचालित होंगी बच्चों की कक्षाएं 

डीएम ने स्कूलों को यह भी आदेश दिया कि आरटीई में प्रवेश पाने वाले बच्चों की कक्षाएं अलग से संचालित नहीं की जाएंगी। यदि ऐसी शिकायत मिलती है तो संबंधित स्कूल के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी। विद्यालय अगर आरटीई के तहत प्रवेश नहीं लेता है तो संबंधित बोर्ड के चेयरमैन को मान्यता वापस लेने के लिए पत्र भेजा जाएगा। 

कोरोला काल में ली फीस समायोजित करें या लौटाएं  

आरटीई की बैठक के दौरान ही डीएम ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया कि अपर जिलाधिकारी न्यायिक की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर कोरोना काल में अभिभावकों से ली गई 15 प्रतिशत फीस समायोजन से संबंधित शासनादेश का पालन करना सुनिश्चित कराया जाए। यह फीस स्कूल समायोजित करें या लौटाएं।

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