अमरोहा : किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया

अमरोहा : किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया

अमरोहा, अमृत विचार। न्यायालय ने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 17000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसले के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया है।

डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव में किसान का परिवार रहता है। 19 अक्तूबर 2016 की रात किसान परिवार के सदस्यों के साथ घर में सो रहा था। तभी जोया के मोहल्ला इकबाल नगर का रहने वाला नदीम किसान की 14 वर्षीय से बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया था। काफी तलाश करने के बाद भी किशोरी का कहीं पता नहीं चला था। इस मामले में किसान ने नदीम के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था।

पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं की बढ़ोतरी की थी। बाद में पुलिस ने आरोपी नदीम को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। जिसके कुछ दिन बाद आरोपी नदीम जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय निशांत शैव्य की अदालत में चल रहा था। 

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट नवीन कुमार त्यागी पैरवी कर रहे थे। अपने बयानों में पीड़िता ने आरोपी को बचाने का प्रयास किया था। 12 दिसंबर को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी नदीम को दोषी करार दिया था। गुरुवार को न्यायालय ने नदीम को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ कोर्ट ने दोषी पर 17,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने बताया कि जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।

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