रुद्रपुर: उपभोक्ता फोरम ने दिए बीमा कंपनी को पांच लाख देने का आदेश

रुद्रपुर: उपभोक्ता फोरम ने दिए बीमा कंपनी को पांच लाख देने का आदेश

रुद्रपुर, अमृत विचार। सड़क हादसे में मृत्यु होने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा निर्धारित बीमा नहीं देना महंगा पड़ गया। याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा दोषी बीमा कंपनी को सात फीसदी ब्याज दर के साथ पांच लाख रुपये देने का आदेश दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया।

विजयनगर काशीपुर निवासी सागर अरोरा ने 15 दिसंबर 2020 को सीनियर ब्रांच मैनेजर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस रानीपुर मोड हरिद्वार, जसपुर राज्य कर काशीपुर व ज्वाइंट कमिश्नर राज्य कर कार्यालय के विरुद्ध परिवाद दायर करते हुए बताया था कि उनके पिता तेज प्रकाश अरोरा की फर्म सर्व भोला बाबा ग्रेन एजेंसी उपायुक्त जसपुर राज्य कर काशीपुर में पंजीकृत की थी। 31 जनवरी 2018 को उनके पिता व रश्मि अरोरा की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। हादसे के कुछ दिन बाद संबंधित बीमा कंपनी को दस्तावेज मुहैया कराते हुए बीमा कंपनी को अवगत कराया।

दस मई 2018 को प्रतिवादियों ने यह कहकर दावा खारिज कर दिया कि देहांत के 90 दिन के अंदर मृत्यु की सूचना देनी चाहिए थी। जिसके बाद 15 दिसंबर 2020 को बीमा कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह, सदस्य देवेंद्र कुमारी तागरा और नवीन चंद्र चंदोला ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद फैसला सुनाया कि बीमा कंपनी को 30 दिन के भीतर दोषी बीमा कंपनी सात फीसदी ब्याज दर के हिसाब से पांच लाख रुपये अदा करेगी। जिसका भुगतान 15 दिसंबर 20 20 तक करना अनिवार्य है।